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भारतीय मतदाता जागरूकता संघ

ट्रस्ट का गठन :

भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अन्तर्गत एक सामाजिक ट्रस्ट का पंजीकरण किया गया है जिसका नाम भारतीय मतदाता जागरूकता संघ है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 102/2016 है, संगठन का मुख्य उद्देश्य हैं कि देश के समस्त मतदाताओं मे जागरूकता लाना एंव उनको चुनाव के समय मतदान करने हेतु जागरूक करने के लिये ही भारतीय मतदाता जागरूकता संघ का गठन किया गया है जिसमें एक प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन किया गया है एक अध्यक्ष होगा जो मुख्य ट्रस्टी होगा चार उपाध्यक्ष, पांच सचिव, एक महासचिव, एक संगठन संचिव, दो विधिक सलाहकार, एक मीडिया प्रभारी, एक प्रवक्ता ,एक कोषाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को मिलाकर एक ट्रस्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी जो आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से घटाई व बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा देश व समाज के विकास हेतु सम्पूर्ण भारत वर्ष के समस्त राज्यों व जिलों व तहसील,ब्लाक एवं नगर स्तर से लेकर ग्राम पंचायतों तक की कमेटियों का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से किया जायेगा। मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए गठन किया जाएगा । जो समय समय पर मतदाता जागरूकता अभियान के लिए रैलियों निकालना एवं कैम्पों का आयोजन करना जिससे एक एक मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूकता पैदा हो औऱ समय आने पर उसको बताना न पड़े औऱ अपने मत का प्रयोग जरूर करे।

क्या भारतीय मतदाता जागरूकता संघ पंजीकृत संगठन है ?

भारतीय मतदाता जागरूकता संघ भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अर्न्तगत रजिस्टर्ड संगठन है जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 102/2016 है एवं आई एस ओ 9001:2015 सर्टिफाइड संगठन है।

उद्देश्य :

1 संगठन का मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष के समस्त मतदाताओं को चुनाव के समय मतदान करने हेतु जागरूक करना ।

2. संगठन के समस्त प्रदेशो में मतदाताओं को जागरूकता लाने के लिये संगठन के नियमानुसार जागरूकता रैलियां निकालना एवं कैम्पों का आयोजन करना ।

3. संगठन का प्रमुख उद्देश्य ये भी है कि देश सभी मतदाताओं को इतना जागरूक किया जाएगा कि चुनाव के समय मतदान के लिए उनको बताने की जरूरत न हो वह खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए मतदान करे औऱ अपने पास पड़ोस के लोगों को भी मतदान के लिए कहे।

4.संगठन के पदाधिकारियों को चुनाव आयोग के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशो का पालन करते हेतु कार्य किया जाये क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसी सरकारी स्वतंत्र संस्था है जो सम्पूर्ण भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जानी जाती है।

5 आम जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु वोटर कार्ड के फार्म भरवाकर मुख्य अधिकारियों तक पहुचाना ।

6 देश के समस्त बालक बालिका जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उनको मतदाता बनने हेतु जागरूक करना ।

7 भारतीय मतदाता जागरूकता संघ के नाम से समाचार पत्र पत्रिकाओ का प्रकाशन करना।

8 देश की विधवाओं, बृद्धो, अनाथ बच्चों तथा निराश्रित के कल्याण हेतु हर सम्भव प्रयास करना।

9 देश व समाज के विकास हेतु देश व विदेश की बड़ी-बड़ी संस्थाओं से सम्पर्क करना।

10 देश मे मतदाताओं पर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलन्द करना एंव उनको सहयोग प्रदान करना।

11 पीड़ित मतदाताओं की हर सम्भव सहायता करना।

12 देश मे फैली कुरीतियों जैसे चुनाव के समय लोगों द्वारा जाति धर्म के नाम पर लोगों बॉटने का करते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना एवं चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराना ।

13 गरीब बच्चो को निशुल्क शिक्षा देने के लिए विद्यालय, महाविद्यालय खोलना जिसमें प्राथमिकता के आधार पर छात्र छात्रों को मतदान के लिए जागरूक किया जाए ।

14 संगठन का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि समस्त विद्यालयो में मतदाता जागरूकता हेतु छात्र छात्राओं अध्ययन कार्यक्रम कराया जाए जिससे वह सभी छात्र अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक कर सके ।

संगठन की सदस्यता :

भारतीय मतदाता जागरूकता संघ मे वह सभी लोग सदस्यता ले सकते है जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है एंव संगठन से लगाव रखते हो सदस्यता ग्रहण कर सकते है! इन सभी को सदस्यता गृहण करने हेतु ट्रस्टी /राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी।

आजीवन सदस्यता /सदस्य्ता

सदस्यता के लिए प्रवेश एवं योग्यता :-

कोई योग्यता र्निधारित नहीं है। यह अध्यक्ष/प्रभारी के स्व-विवेक पर है ।

सदस्यता शुल्क :-

संगठन से जुड़ने वाले प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को संगठन के नियमों के अनुसार सदस्यता शुल्क अदा करना अनिवार्य है ।

अ) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए 7500/ जमा करेगे।

ब)प्रदेश अध्यक्ष के लिए रु0 5100/एवं अन्य प्रदेश स्तर के पदाधिकारी रु0 2100/ जमा करेगे।

स)आजीवन सदस्यता शुल्क रु0 2100/रु देकर भारतीय मतदाता जागरूकता संघ संगठन के आजीवन सदस्य

व 1100/रु देकर सक्रिय सदस्य बन सकते हैं।

द)जिला अध्यक्ष लिए रु0 1100/ एवं अन्य जिला स्तर के पदाधिकारी रु 525 /जमा करेगे।

य)साधारण सदस्यता शुल्क रु0 250/-

नोटः-राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पदाधिकारी की सदस्यता रद्द या बहाल कर सकते हैं एवं किसी भी तरह के विवाद में न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

सदस्यता के लिये नियम:-

1.मैं स्वेच्छा पूर्वक भारतीय मतदाता जागरूकता संघ के उन सभी उद्देश्यो एवं नियमों को स्वीकार करता हूँ/करती हूँ जो व्यक्तियों के नागरिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवैधानिक अधिकरों की रक्षा करते हैं।

2.मैं उन सभी शक्तियों का विरोध करूंगा/करूंगी जो किसी भी व्यक्ति का ग़ैरकानूनी प्रकार से उत्पीड़न करते हैं।

3.मैं भारतीय मतदाता जागरूकता संघ की सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निःस्वार्थ कार्य करूंगा/करूंगी।

4.मैं अपने कार्यों में पारदर्शिता तथा भारतीय मतदाता जागरूकता संघ के लिए उत्तरदायी होने का पूर्ण निर्वाह करूंगा/करूंगी।

5.मैं समाज के अवांछनीय, असामाजिक तथा अपराधिक मामलों पर ध्यान दिया करूंगा/करूंगी।

6.मैं भारतीय मतदाता जागरूकता संघ के कार्यों और बैठकों में हिस्सा लूंगा/लूंगी तथा दिये गये कार्यभार एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संविधान-सम्मत रूप से दिये गये कार्यो को स्वीकार करूंगा/करूंगी।

7.मैं भारतीय मतदाता जागरूकता संघ के उद्देश्यों के विपरीत कोई भी कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी। यदि मैं उद्देश्यों की अवहेलना करता पाया जाऊँ तो मेरी सदस्यता बिना कोई सूचना दिये तुरन्त समाप्त कर दी जाए।

8.मैं भारतीय मतदाता जागरूकता संघ की सदस्यता प्राप्त करके मैं भी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल होना चाहता हूँ/चाहती हूँ जिन्हें आपके सम्मानीय भारतीय मतदाता जागरूकता संघ के सदस्य होने का गौरव प्राप्त है।

अधिक जानकारी या किसी भी समस्या के लिए के लिए सम्पर्क करें : 09454110126, 09794100006, 08802752786

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